HIV और AIDS अधिनियम 2017 के अनुसार,100+ कर्मचारियों वाले संगठन में शिकायत अधिकारी नियुक्त होना चाहिए

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  • Опубліковано 22 жов 2024
  • HIV और AIDS (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 2017 के अनुसार, सौ या अधिक कर्मचारियों वाले किसी भी संगठन में एक शिकायत अधिकारी नियुक्त होना चाहिए, जो इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कर सके । शिकायत फोन कॉल ए मेल या शिकायत अधिकारी के पास जाकर दर्ज की जा सकती है।

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