सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मैं भी एक आरटीआई कार्यकर्ता हूं फरीदाबाद के अंदर आपसे जो जानकारी मिली वह पहले मेरे पास नहीं थी आपकी जानकारी से मैं बहुत बहुत प्रभावित वह जागरूक हुआ धन्यवाद सर
श्रीमान जी को सादर नमस्कार,आप बहुत ही अच्छा सिखाते हैं,आपकी इस ज्ञानवर्धक गंगा की अमृत धारा आपसे प्राप्त होती रहे,आप जाने-अनजाने में कितने लोगों की सहायता करते हैं।❤❤❤❤
विजय जी आपने बहुत ही सुगम शब्दों में इस अधिनियम को समझाया है अभी तक तो हम लोग इसके तरफ देखते भी नहीं थे परन्तु अब इसकी विशेषता समझ में आ गई और हमें भी एक नई सिख मिल गई। आपको बहुत -बहुत धन्यवाद। विजय जी हम लगातार आर टी आई लगाते हैं और उसका ज़बाब लोक सूचना अधिकारियों द्वारा न देने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपील दायर की जाती है और प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कोई ज़बाब नहीं दिया जाता है । ऐसे में हमें द्वितीय अपील दायर करना पड़ता है परंतु इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी को दंडित करने और उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए क्या प्रावधान है उसके बारे में विडियो बनाइए। आपको बहुत -बहुत धन्यवाद।
कृपया यह भी बताये कि किसी निर्माण कार्य के एवं उसमे BOQ के अनुसार सामिग्री की क्वालिटी का निरीक्षण कैसे किया जायेगा। किसी पंचायत में कोई निर्माण कार्य सी सी रोड , नाली या इंटर लॉकिंग का कार्य हो रहा है उसमे प्रयोग की जाने बाली सामिग्री का सेंम्पल लेने की क्या व्यवस्था है। कोई काम ग्राम पंचायत में 4 दिन में पूरा हो जायेगा इतने अल्प समय मे किसे सूचित करके सेंम्पल कलेक्ट करेंगे। यदि उस समय संबंधित सचिव मौके पर और अपने ब्लॉक के कार्यालय पर न हो। यदि छुट्टी पर हो ऐसे में कैसे निरीक्षण का कार्य कर सकते है। क्योंकि अक्सर ग्रामीण कार्य चार पांच दिन में पूरे कर लिये जाते है।
आप यह भी बताये कि कोई व्यक्ति दो जगह से मतदाता सूची में नामित है अथवा दो अलग अलग प्रदेशो में उसका मतदाता सूची में नाम है और वह व्यक्ति उसमे से किसी एक प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के दौरान अपना मतदाता सूची में नाम प्रधान का चुनाव लड़ने के उद्देश्य से दर्ज कराता है जब कि वह पहले से अन्य दूसरे जिले या अन्य प्रदेश के जिले में लोकल बॉडी की मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज है। क्या चुनाव लड़ सकता है। यदि वह चुनाव में भाग लेकर चुनाव जीत जाता है और प्रधान बन जाता है तो क्या उसे इस आधार पर कि वह दो जगह पर प्रदेश स्तरीय या दो जिलों में राज्य निर्वाचन की मतदाता सूची में उसका नाम है उसे पदच्युत किया जा सकता है। यदि हाँ तो कैसे प्रक्रिया होगी बताने की कृपा करें। क्या RTI के माध्यम से किसके माध्यम से कैसे पता लगाएं कि उसका अन्य दूसरी जगह मतदाता सूची में नाम हो। सादर सुनील दत्त सिंह भदौरिया आगरा मोबाइल नंबर 9761622288
मैं माहिती अधिकार मुझे एसबीआई माहिती मांगेले जमा ब्रांच मैनेजर एजीएम साहब ने ब्रांच मैनेजर पत्र लेखन वही पत्र मेरे बारे में लिखें हुए हैं और दूसरे कुछ पत्र ब्रांच मैनेजर और एजीएम के बीच में है तो पत्र गोपी देने से धारा 8 (1) d माहिती नथिया पर तो क्या हमें इस प्रकार की माहिती नहीं मिल पाती कृपया हमें बताएं
नियम 5 एवम 6 में आयुक्त महोदय अपील को निरस्त करने का अधिकार रखते हे , या शक्ति दुरुपयोग करते हे जबकि यह नियम अपीलार्थी को और अधिक साक्ष्य उपलब्ध करवाने का अवसर प्रदान करना होना चाहिए l
VERY GOOD It seems to me that these rules are not applying in routine way at all too. because people have no knowledge this. Here is used Hindi word Whose knowledge general public do not have but you tried to define to Hindi word very much. THANKS. IT IS GOOD KNOWLEDGE FOR PEOPLE. NOTE --- It seems to me that much money is earning after not to do these works. There is corruption very much.
सर जी को सादर प्रणाम 🙏 आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि यदि किसी अधिकारी द्वारा नियम का हवाला देकर आवेदन निरस्त कर दिया जाता है उस नियम को आरटीआई नियमावली में कैसे देखेंगे समझेंगे
सर यूट्यूब पर धारा 4का वीडियो देखकर प्रेरित होकर मैं जी नॉर्थ विभाग मुंबई धारा 4 कार्यालय पालन होता है कि नहीं आरटीआई किया रिप्लाई में धारा 4 का बिंदु क्रमांक 8 10 11 12 13 14 माहिती कार्यालय में उपलब्ध नहीं है बोध नहीं हो रहा का रिप्लाईमिला है प्रथमअपील मैं धारा 4 का पालन जन माहिती अधिकारी करेगा लिखित में शपथ पत्र मांगा है 0:150:15
Sir maan loh mainai eak letter kissi department koh speed post kai madhyam sai diya...... ... Unhinai koi jawab nhi diya..... Mainai rti sai speed post kai reference nob sai letter ki jankari maangi...... Unkoh apeed post refrence nob hi nhi mila...... Unhonai dismiss kar diya.... Hamarai paas aisa kutch nhi hai.... 1 appealmai bola ki letter attach karkai aent karo..... Kya ismai dhara 4 add hoyegi
श्रीमान जी रेलवे विभाग में किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की उपस्थिति पंजिका मांगी जा सकती हैं या फिर नहीं, या यह मामला सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 J(1) के तहत मना किया जा सकता हैं या फिर श्री देशपांडे जी के केस का हवाला दिया जा सकता हैं। श्रीमान जी आप से निवेदन हैं कि इस मामले में मेरी मदद किजिए। या श्रीमान जी मैं आप से फोन के माध्यम से संपर्क कर सकू। आप श्रीमान जी मुझे बहुत अपेक्षा है। धन्यवाद 🙏🏻
कार्य हेतु उपस्थिति रजिस्टर मांगना जनहित मे है तो जरुर मिलना चाहिये आप इस बारे मे आयोग मे अपिल करे.. या धारा 18(1)के तह्त शिकायत करे इस विषय पर मेरा वीडियो है आप उसे देखे मार्ग दर्शन मिलेगा
सर नमस्कार सर मैं अंबाला कैंट से हूं मैं यहां उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम मैं एक आईटीआई लगाई थी परंतु उन्होंने 30 दिन में भी जवाब नहीं दिया फर्स्ट अपील सेकंड अपील थर्ड अपील जाकर का 4 अपील मैं जवाब दिया तथा फर्स्ट अपील अथॉरिटी मैं अधूरे जवाब की और कोई ध्यान नहीं दिया तथा रिकॉर्ड एक्सपेक्ट करने के ऑर्डर दे दिए जब हम रिकॉर्ड देखने गए तो उसमें बहुत सारे तथ्य सामने आए देने तुम तो उन्होंने हमें कागज देने से इनकार कर दिया तथा बातों में उलझा कर मेरी फाइल गुम कर कर दी सर अब मैं क्या करूं
मेरे जिले के स्थापना शाखा के स्थापना उप समाहर्ता सह लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा कहा जाता है कि प्रश्नवाचक शब्दो का उत्तर देने के लिए हम बाध्य नही है। कृप्या इसका निदान बताया जाय विजय जी। @JAAGOINDIA
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਨਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
Very good sir
सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मैं भी एक आरटीआई कार्यकर्ता हूं फरीदाबाद के अंदर आपसे जो जानकारी मिली वह पहले मेरे पास नहीं थी आपकी जानकारी से मैं बहुत बहुत प्रभावित वह जागरूक हुआ धन्यवाद सर
सुपर सुपर सुपर।
बहुत ही उपयोगी जानकारी।
Excellent
श्रीमान जी को सादर नमस्कार,आप बहुत ही अच्छा सिखाते हैं,आपकी इस ज्ञानवर्धक गंगा की अमृत धारा आपसे प्राप्त होती रहे,आप जाने-अनजाने में कितने लोगों की सहायता करते हैं।❤❤❤❤
विजय जी आपने बहुत ही सुगम शब्दों में इस अधिनियम को समझाया है अभी तक तो हम लोग इसके तरफ देखते भी नहीं थे परन्तु अब इसकी विशेषता समझ में आ गई और हमें भी एक नई सिख मिल गई। आपको बहुत -बहुत धन्यवाद। विजय जी हम लगातार आर टी आई लगाते हैं और उसका ज़बाब लोक सूचना अधिकारियों द्वारा न देने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपील दायर की जाती है और प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कोई ज़बाब नहीं दिया जाता है । ऐसे में हमें द्वितीय अपील दायर करना पड़ता है परंतु इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी को दंडित करने और उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए क्या प्रावधान है उसके बारे में विडियो बनाइए। आपको बहुत -बहुत धन्यवाद।
thanks... आयोग की मनमर्जी नामक वीडियो है चैनल पर
कृपया यह भी बताये कि किसी निर्माण कार्य के एवं उसमे BOQ के अनुसार सामिग्री की क्वालिटी का निरीक्षण कैसे किया जायेगा। किसी पंचायत में कोई निर्माण कार्य सी सी रोड , नाली या इंटर लॉकिंग का कार्य हो रहा है उसमे प्रयोग की जाने बाली सामिग्री का सेंम्पल लेने की क्या व्यवस्था है। कोई काम ग्राम पंचायत में 4 दिन में पूरा हो जायेगा इतने अल्प समय मे किसे सूचित करके सेंम्पल कलेक्ट करेंगे। यदि उस समय संबंधित सचिव मौके पर और अपने ब्लॉक के कार्यालय पर न हो। यदि छुट्टी पर हो ऐसे में कैसे निरीक्षण का कार्य कर सकते है। क्योंकि अक्सर ग्रामीण कार्य चार पांच दिन में पूरे कर लिये जाते है।
आप यह भी बताये कि कोई व्यक्ति दो जगह से मतदाता सूची में नामित है अथवा दो अलग अलग प्रदेशो में उसका मतदाता सूची में नाम है और वह व्यक्ति उसमे से किसी एक प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के दौरान अपना मतदाता सूची में नाम प्रधान का चुनाव लड़ने के उद्देश्य से दर्ज कराता है जब कि वह पहले से अन्य दूसरे जिले या अन्य प्रदेश के जिले में लोकल बॉडी की मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज है। क्या चुनाव लड़ सकता है। यदि वह चुनाव में भाग लेकर चुनाव जीत जाता है और प्रधान बन जाता है तो क्या उसे इस आधार पर कि वह दो जगह पर प्रदेश स्तरीय या दो जिलों में राज्य निर्वाचन की मतदाता सूची में उसका नाम है उसे पदच्युत किया जा सकता है। यदि हाँ तो कैसे प्रक्रिया होगी बताने की कृपा करें। क्या RTI के माध्यम से किसके माध्यम से कैसे पता लगाएं कि उसका अन्य दूसरी जगह मतदाता सूची में नाम हो। सादर सुनील दत्त सिंह भदौरिया आगरा मोबाइल नंबर 9761622288
मैं माहिती अधिकार मुझे एसबीआई माहिती मांगेले जमा ब्रांच मैनेजर एजीएम साहब ने ब्रांच मैनेजर पत्र लेखन वही पत्र मेरे बारे में लिखें हुए हैं और दूसरे कुछ पत्र ब्रांच मैनेजर और एजीएम के बीच में है तो पत्र गोपी देने से धारा 8 (1) d माहिती नथिया पर तो क्या हमें इस प्रकार की माहिती नहीं मिल पाती कृपया हमें बताएं
Thank you sir.
welcome please share this on your social media and friends and family
कोई नहीं सिखाता तभी हमने यूट्यूब pr आपको चुना... धन्यवाद ❤
नियम 5 एवम 6 में आयुक्त महोदय अपील को निरस्त करने का अधिकार रखते हे , या शक्ति दुरुपयोग करते हे जबकि यह नियम अपीलार्थी को और अधिक साक्ष्य उपलब्ध करवाने का अवसर प्रदान करना होना चाहिए l
सर,क्या हर आँफिसके या राज्यके डाकोमेंट उनकी वेबसाईडपर उपलब्ध रहेते.रहेते तो क्या उसे खोलकर देखसकते या काँपिकरके लेसकते.
VERY GOOD
It seems to me that these rules are not applying in routine way at all too. because people have no knowledge this. Here is used Hindi word Whose knowledge general public do not have but you tried to define to Hindi word very much. THANKS.
IT IS GOOD KNOWLEDGE FOR PEOPLE.
NOTE --- It seems to me that much money is earning after not to do these works. There is corruption very much.
सर जी को सादर प्रणाम 🙏
आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि यदि किसी अधिकारी द्वारा नियम का हवाला देकर आवेदन निरस्त कर दिया जाता है उस नियम को आरटीआई नियमावली में कैसे देखेंगे समझेंगे
RTI Dhara 4(02)
सर यूट्यूब पर धारा 4का वीडियो देखकर प्रेरित होकर मैं जी नॉर्थ विभाग मुंबई धारा 4 कार्यालय पालन होता है कि नहीं आरटीआई किया रिप्लाई में धारा 4 का बिंदु क्रमांक 8 10 11 12 13 14 माहिती कार्यालय में उपलब्ध नहीं है बोध नहीं हो रहा का रिप्लाईमिला है प्रथमअपील मैं धारा 4 का पालन जन माहिती अधिकारी करेगा लिखित में शपथ पत्र मांगा है 0:15 0:15
यदि धारा चार का पालन नही हो रहा है तो आयोग से शिकायत करे
Rti 2oo5kamsusekarneparuske khilf katehi jiska janhit k adikar k bhar kisi ki personal sucha na personal court case me use karna
Sir maan loh mainai eak letter kissi department koh speed post kai madhyam sai diya...... ... Unhinai koi jawab nhi diya..... Mainai rti sai speed post kai reference nob sai letter ki jankari maangi...... Unkoh apeed post refrence nob hi nhi mila...... Unhonai dismiss kar diya.... Hamarai paas aisa kutch nhi hai.... 1 appealmai bola ki letter attach karkai aent karo..... Kya ismai dhara 4 add hoyegi
श्रीमान जी रेलवे विभाग में किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की उपस्थिति पंजिका मांगी जा सकती हैं या फिर नहीं, या यह मामला सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 J(1) के तहत मना किया जा सकता हैं या फिर श्री देशपांडे जी के केस का हवाला दिया जा सकता हैं। श्रीमान जी आप से निवेदन हैं कि इस मामले में मेरी मदद किजिए। या श्रीमान जी मैं आप से फोन के माध्यम से संपर्क कर सकू। आप श्रीमान जी मुझे बहुत अपेक्षा है।
धन्यवाद 🙏🏻
कार्य हेतु उपस्थिति रजिस्टर मांगना जनहित मे है तो जरुर मिलना चाहिये आप इस बारे मे आयोग मे अपिल करे.. या धारा 18(1)के तह्त शिकायत करे इस विषय पर मेरा वीडियो है आप उसे देखे मार्ग दर्शन मिलेगा
सर नमस्कार
सर मैं अंबाला कैंट से हूं मैं यहां उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम मैं एक आईटीआई लगाई थी परंतु उन्होंने 30 दिन में भी जवाब नहीं दिया फर्स्ट अपील सेकंड अपील थर्ड अपील जाकर का 4 अपील मैं जवाब दिया तथा फर्स्ट अपील अथॉरिटी मैं अधूरे जवाब की और कोई ध्यान नहीं दिया तथा रिकॉर्ड एक्सपेक्ट करने के ऑर्डर दे दिए जब हम रिकॉर्ड देखने गए तो उसमें बहुत सारे तथ्य सामने आए देने तुम तो उन्होंने हमें कागज देने से इनकार कर दिया तथा बातों में उलझा कर मेरी फाइल गुम कर कर दी सर अब मैं क्या करूं
उनके खिलाफ fir कराये
Can be sent this rti 4(1) act soft copy in my mail id
do u asking act?
@@JAAGOINDIA yes
Sir RTI ki dhar 4- 1 (D) kya hoti hai ...Iska uk use kab kiya jata hai or kaise
इस विषय पर वीडियो जल्द बना दिया जाएगा
sir kya 4(b) me 2015 dhara 4 rule 2(c) 500 word bol ke khrij kar diya
Nahi ho rah hi
Righ sir
कहता है कि क्या क्यो तथा किसी भी प्रश्नवाचक शब्दो का उत्तर देने के लिए लोक सूचना पदाधिकारी बाध्य नही है।
क्या किया जाय कृपया बताया जाय।
Kaun kahta hai
मेरे जिले के स्थापना शाखा के स्थापना उप समाहर्ता सह लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा कहा जाता है कि प्रश्नवाचक शब्दो का उत्तर देने के लिए हम बाध्य नही है।
कृप्या इसका निदान बताया जाय विजय जी।
@JAAGOINDIA
श्रीमान जी फोटोकॉपी की प्रति के लिए शुल्क कैसे जमा कराएं डाक के द्वारा करवाना है कोई प्रोफॉर्मा होता है क्या?
इस विषय पर जल्द वीडियो अपलोड कर दिया जायेगा
Faltu bat kar raha he😂