AK shayer holder n sale deed Kar di h 3 shayer holder purchase karna chahta h sale deed cansil ho Kar 3 shayer holder k name keshe transfer hogi teeno k name dicre h
जो तरीका बता रहा हूं इससे संपत्ति तीनों शेयर होल्डर के नाम से हो जाएगी: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई हिन्दू उत्तराधिकारी अपनी पैतृक कृषि भूमि का हिस्सा बेचना चाहता है, तो उसे यह संपत्ति पहले अपने परिवार के सदस्य को ही बेचने का प्रयास करना होगा। कोर्ट के अनुसार, यह निर्णय हिन्दू उत्तराधिकार कानून (Hindu Succession Law) की धारा 22 के तहत लिया गया है, जिसमें पारिवारिक संपत्ति का बाहरी व्यक्तियों के हाथ में जाने से रोकना सुनिश्चित किया गया है। यह मामला हिमाचल प्रदेश के नाथू और संतोष से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस यूयू ललित और एमआर शाह शामिल थे, ने अपने फैसले में कहा कि धारा 22 का उद्देश्य परिवार में ही संपत्ति को बनाए रखना है। इसके अनुसार, पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकारी को यह अधिकार है कि वह किसी बाहरी व्यक्ति से पहले अपने परिवार के किसी सदस्य को ही संपत्ति बेच सके। धारा 22 का महत्व और प्रावधान हिन्दू उत्तराधिकार कानून की धारा 22 में इस प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं। इसके अनुसार, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत के होती है, तो उसकी संपत्ति स्वाभाविक रूप से उसके उत्तराधिकारियों के बीच बंट जाती है। यदि कोई उत्तराधिकारी अपना हिस्सा बेचना चाहता है, तो कानून के अनुसार उसे अपने परिवार के बाकी उत्तराधिकारियों को प्राथमिकता देनी होती है। Landmark Judgement of Babu Ram vs Santokh Singh (deceased)
यह ज़रूरी नहीं कि एग्रीमेंट के वक्त पूरा पैसा दिया जाए।हां, एडवांस के तौर पर कुछ पैसों का भुगतान किया जाता है और बाकी का पैसा ज़मीन की रजिस्ट्री से पहले देना अनिवार्य है।
Koi Jameen becha ja raha tha aur chodi wala lena Chahta tha lekin chauhaddi Wale Ko Bina Jankari Diye hi vah Kisi Aur Ko bech Diya aur registration Ho Gaya to Kya Karen
पूर्वग्रहण का नियम (Right of preemption) :एक अचल संपत्ति के मालिक को किसी अन्य पार्टी को बेची गई दूसरी अचल संपत्ति को खरीदने का कानूनी अधिकार है। एक अचल संपत्ति के मालिक को किसी अन्य पार्टी को बेची गई पड़ोसी संपत्ति को फिर से खरीदने का अधिकार है। इसे प्री-एम्प्शन कहा जाता है। निम्नलिखित उदाहरण से पूर्व-अधिकार को समझना आसान होगा: 'ए' और 'बी' के स्वामित्व वाले पड़ोसी घरों के मालिक एक दूसरे के बगल में रहते हैं। 'बी' के लिए एक संभावित अजनबी, 'सी' 'बी' के आवास को खरीदता है। 'ए', एक पूर्व-अधिकार, कानूनी रूप से 'सी' से उसी कीमत पर उस घर को फिर से खरीद सकता है जिस पर 'बी' ने इस पूर्व-अधिकार अधिकार की शर्तों के तहत इसे 'सी' को बेचा था। इस तरह, 'ए' पूर्व-अधिकार के अधिकार के कारण 'सी' को अपना दीर्घकालिक पड़ोसी बनने से रोक सकता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 कुछ मामलों में संपत्ति अर्जित करने के अधिमान्य अधिकार को नियंत्रित करती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 के तहत "अधिमान्य अधिकार" उपाय का उपयोग बिक्री लेनदेन से पहले किया जा सकता है। धारा के अनुसार, जब एक सह-हिस्सेदार अपना हिस्सा हस्तांतरित करना चाहता है, तो दूसरा सह-हिस्सेदार उस हिस्से को खरीदने के लिए आवेदन कर सकता है। यह स्थिति तब हो सकती है जब कोई सह-शेयरधारक किसी तीसरे पक्ष के साथ बिक्री के लिए मौखिक या लिखित समझौता करता है।
Sir meri mummy 13 sal se ek musalman ko rkhi thi mere ghar aata tha or meri mummy se 2 katha jamin likhwa liya hai or ham 4 sister hai 3 ki sadi ho gya hai 1 ka nhi huwa hai Etna din se bol rkha tha de dege jamin ab nhi de rha hai Keya kre lo ham please help me 🙏
Sir namaste sir mene mere chacha ke ladko se ekararnama kra Liya meri Umar us vakt kam thi Lekin esi bich unahone kisi dusare aadmi ko farji Dakhil kharij bhi bna diya usko mere pass kabja bis sal se likhat me h or mere pita ke paas kabja usase hi pahale ka h sir ab mera kya hoga Jamin mere pass kese aayegi nahi to me barbaad ho jauga sir bataeye
कुछ सवालों का जवाब दीजिए: 1. आपने चाचा के लड़कों से कितने साल पहले इकरारनामा किया था ? 2. आपकी उम्र क्या होगी उस वक्त? 3. आपको इस बात की जानकारी कब हुई कि फर्जी दाख़िल ख़ारिज हुआ ? 4. ज़मीन का सिर्फ़ दाख़िल ख़ारिज ही हुआ है या साथ में ज़मीन की रजिस्ट्री भी हुई है? 5. आपका ज़मीन पर कब्जा कितने साल से है? निश्चिंत रहें मैं हरसंभव सहायता करूंगा।
धन्यवाद सर जी
thanks and keep watching
Bahut acche dhang se aap samjhate hain
thanks and keep watching
ua-cam.com/video/YSb7jxPw9IY/v-deo.html
Best video 😊😊
Thanks 😊
Nice
Thanks
Very helpful information
Thanks 👍
सटीक जाणकारी के लिए आपका बहोत बहोत धन्यवाद सर जी
Very nice
Thanks
Sir.saledeedme.nrasat.karane.ke.liye.kitana.time.lagata.hai.kripya.munhealthy.bataye.aND.Reply.degeye
यह एक न्यायिक प्रक्रिया है। निर्भर करता है कोर्ट कारवाई और आपके वकील साहब पर।
AK shayer holder n sale deed Kar di h 3 shayer holder purchase karna chahta h sale deed cansil ho Kar 3 shayer holder k name keshe transfer hogi teeno k name dicre h
जो तरीका बता रहा हूं इससे संपत्ति तीनों शेयर होल्डर के नाम से हो जाएगी:
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई हिन्दू उत्तराधिकारी अपनी पैतृक कृषि भूमि का हिस्सा बेचना चाहता है, तो उसे यह संपत्ति पहले अपने परिवार के सदस्य को ही बेचने का प्रयास करना होगा। कोर्ट के अनुसार, यह निर्णय हिन्दू उत्तराधिकार कानून (Hindu Succession Law) की धारा 22 के तहत लिया गया है, जिसमें पारिवारिक संपत्ति का बाहरी व्यक्तियों के हाथ में जाने से रोकना सुनिश्चित किया गया है।
यह मामला हिमाचल प्रदेश के नाथू और संतोष से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस यूयू ललित और एमआर शाह शामिल थे, ने अपने फैसले में कहा कि धारा 22 का उद्देश्य परिवार में ही संपत्ति को बनाए रखना है। इसके अनुसार, पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकारी को यह अधिकार है कि वह किसी बाहरी व्यक्ति से पहले अपने परिवार के किसी सदस्य को ही संपत्ति बेच सके।
धारा 22 का महत्व और प्रावधान
हिन्दू उत्तराधिकार कानून की धारा 22 में इस प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं। इसके अनुसार, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत के होती है, तो उसकी संपत्ति स्वाभाविक रूप से उसके उत्तराधिकारियों के बीच बंट जाती है। यदि कोई उत्तराधिकारी अपना हिस्सा बेचना चाहता है, तो कानून के अनुसार उसे अपने परिवार के बाकी उत्तराधिकारियों को प्राथमिकता देनी होती है।
Landmark Judgement of Babu Ram vs Santokh Singh (deceased)
Agreement to sell mai payment pura nahi mila to Agreement Cancelled kar sakte hai ?
यह ज़रूरी नहीं कि एग्रीमेंट के वक्त पूरा पैसा दिया जाए।हां, एडवांस के तौर पर कुछ पैसों का भुगतान किया जाता है और बाकी का पैसा ज़मीन की रजिस्ट्री से पहले देना अनिवार्य है।
Sir pls judgement provide kar dijiye.
In this video lecture ,we have two judgments :
1.)Kewal Krishan vs. Rajesh Kumar & Ors.
2.)Sk. Golam Lalchand vs Nandu Lal Shaw @ Nand Lal Keshri
Sir aapse contact karne key liye key kare Mera vi khoi dhoka se jamin aapna name karliye hey khatyan mere dada key name se hey
कृपया तथ्य स्पष्ट करें, मैं हर संभव समाधान करूंगा
सर जी नमस्ते फर्जी sale deel कैनसेल कर बाने की समय सीमा कितना है
फर्जी sale deed cancel करने की समय सीमा 3 साल है या जिस तारीख को आपको फर्जीवाड़े का पता चला है उस तारीख से तीन साल के अंदर मुकदमा किया जाएगा।
Koi Jameen becha ja raha tha aur chodi wala lena Chahta tha lekin chauhaddi Wale Ko Bina Jankari Diye hi vah Kisi Aur Ko bech Diya aur registration Ho Gaya to Kya Karen
पूर्वग्रहण का नियम (Right of preemption) :एक अचल संपत्ति के मालिक को किसी अन्य पार्टी को बेची गई दूसरी अचल संपत्ति को खरीदने का कानूनी अधिकार है। एक अचल संपत्ति के मालिक को किसी अन्य पार्टी को बेची गई पड़ोसी संपत्ति को फिर से खरीदने का अधिकार है। इसे प्री-एम्प्शन कहा जाता है।
निम्नलिखित उदाहरण से पूर्व-अधिकार को समझना आसान होगा: 'ए' और 'बी' के स्वामित्व वाले पड़ोसी घरों के मालिक एक दूसरे के बगल में रहते हैं। 'बी' के लिए एक संभावित अजनबी, 'सी' 'बी' के आवास को खरीदता है। 'ए', एक पूर्व-अधिकार, कानूनी रूप से 'सी' से उसी कीमत पर उस घर को फिर से खरीद सकता है जिस पर 'बी' ने इस पूर्व-अधिकार अधिकार की शर्तों के तहत इसे 'सी' को बेचा था। इस तरह, 'ए' पूर्व-अधिकार के अधिकार के कारण 'सी' को अपना दीर्घकालिक पड़ोसी बनने से रोक सकता है।
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 कुछ मामलों में संपत्ति अर्जित करने के अधिमान्य अधिकार को नियंत्रित करती है।
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 के तहत "अधिमान्य अधिकार" उपाय का उपयोग बिक्री लेनदेन से पहले किया जा सकता है। धारा के अनुसार, जब एक सह-हिस्सेदार अपना हिस्सा हस्तांतरित करना चाहता है, तो दूसरा सह-हिस्सेदार उस हिस्से को खरीदने के लिए आवेदन कर सकता है। यह स्थिति तब हो सकती है जब कोई सह-शेयरधारक किसी तीसरे पक्ष के साथ बिक्री के लिए मौखिक या लिखित समझौता करता है।
Sir meri mummy 13 sal se ek musalman ko rkhi thi mere ghar aata tha or meri mummy se 2 katha jamin likhwa liya hai or ham 4 sister hai 3 ki sadi ho gya hai 1 ka nhi huwa hai Etna din se bol rkha tha de dege jamin ab nhi de rha hai Keya kre lo ham please help me 🙏
aapki mummy aapke saath rehti hain ya alag rehti hai. zamin jo likha gaya hai wah sale deed hai ya gift deed hai.
Sir namaste sir mene mere chacha ke ladko se ekararnama kra Liya meri Umar us vakt kam thi Lekin esi bich unahone kisi dusare aadmi ko farji Dakhil kharij bhi bna diya usko mere pass kabja bis sal se likhat me h or mere pita ke paas kabja usase hi pahale ka h sir ab mera kya hoga Jamin mere pass kese aayegi nahi to me barbaad ho jauga sir bataeye
कुछ सवालों का जवाब दीजिए:
1. आपने चाचा के लड़कों से कितने साल पहले इकरारनामा किया था ?
2. आपकी उम्र क्या होगी उस वक्त?
3. आपको इस बात की जानकारी कब हुई कि फर्जी दाख़िल ख़ारिज हुआ ?
4. ज़मीन का सिर्फ़ दाख़िल ख़ारिज ही हुआ है या साथ में ज़मीन की रजिस्ट्री भी हुई है?
5. आपका ज़मीन पर कब्जा कितने साल से है?
निश्चिंत रहें मैं हरसंभव सहायता करूंगा।
Number de dijiye baat karni hai aap se
Please ask your question in comment section ,I will try my utmost to give best possible remedy .