Aapka Kanoon: Motor Vehicle Accident Compensation | मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 11 лют 2025
  • देश में हर साल सड़क दुर्घटना में लगभग 1 लाख 47 हजार लोगों की मौत हो जाती है, जबकि 5 लाख से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। इसमें से महज 10% लोग ही मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) में मुआवजे के लिए क्लेम करते हैं। इसके अलावा सड़क हादसों के शिकार 90% लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। हादसे का शिकार कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि ट्रिब्यूनल की चौखट तक भी नहीं पहुंच पाते। दुर्घटनाओं में कमी लाने और हादसों के शिकार लोगों को राहत देने के लिए सराकार ने इसी साल मोटर विकल एक्ट 1988 में कई अहम संशोंधन किए। आज हम वाहन दुर्घटना और आपके अधिकार के बारे में विस्तार से बात करेंगे। मोटर एक्सिडेंट में मृत्यु होने पर परिजनों और घायल होने की स्थिति में व्यक्ति और परिजनों को किस तरह मुआवजा मिल सकता है? आपका कानून के इस अंक में बात करेंगे मोटर एक्सिडेंट कॉपेनसेशन से जुड़े कानून और आपके अधिकार के बारे में
    Anchor - Abhilasha Pathak
    Guest - Kanwaljeet Arora, Member Secretary, DSLSA
    Dr.Rajiv Nanda , Senior Advocate Supreme Court
    Upender Singh , Advocate
    Producer - Abhilasha Pathak, Ankita, Akash Popli
    Graphics - Nirdesh, Samudra
    Video Editor - Narendra Nathani

КОМЕНТАРІ • 131