यहां भाईजी MLA साहेब का कोई रोल नहीं है,आज तक हमारे शेखावाटी अंचल में कॉपीराइट कानून का अब तक ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ जिसके कारण इस तरह की अवैध वसूली हो रही है।इसलिए सतर्क रहो जागरूक बनो ।
क्रमांक पी-24029/56/2023-आईपीआर-VII भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (कॉपीराइट एवं डिज़ाइन अनुभाग) 24 जुलाई 2023 सार्वजनिक नोटिस उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) को संगीत कार्यों के प्रदर्शन, ध्वनि रिकॉर्डिंग के जनता से संचार के लिए कॉपीराइट सोसायटी द्वारा रॉयल्टी के कथित संग्रह के बारे में आम जनता के साथ-साथ अन्य हितधारकों से कई शिकायतें, अभ्यावेदन, शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 52 (1) (जेडए) की भावना का उल्लंघन करते हुए विवाह समारोहों में आदि। 2. यह सर्वविदित है कि कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 52 में कुछ ऐसे कृत्यों का उल्लेख किया गया है जो कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होंगे। धारा 52 (1) (जेडए) विशेष रूप से किसी साहित्यिक, नाटकीय, या संगीत कार्य के प्रदर्शन या जनता के बीच ऐसे कार्य के संचार या किसी वास्तविक धार्मिक समारोह या आधिकारिक समारोह के दौरान ध्वनि रिकॉर्डिंग का उल्लेख करती है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण, कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं है। धार्मिक समारोह (उपर्युक्त खंड के प्रयोजन के लिए) में विवाह जुलूस और विवाह से जुड़े अन्य सामाजिक उत्सव शामिल हैं। 3. उपरोक्त के मद्देनजर, कॉपीराइट सोसायटी को किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 52 (1) (जेडए) के उल्लंघन वाले कार्यों में प्रवेश करने से सख्ती से परहेज करने का निर्देश दिया जाता है। साथ ही, आम जनता को आगाह किया जाता है कि वे किसी भी व्यक्ति/संगठन/कॉपीराइट सोसायटी की किसी भी अनावश्यक मांग को स्वीकार न करें जो कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 52 (1) (za) का उल्लंघन है। नवील/2023 24/7/2023 (नवीन कुमार) भारत सरकार के अवर सचिव फ़ोन: 011-23038988
❤❤❤
Ab app bhagwana Ram ji ka naam kyu nahi late ho....
बात तो सही ह आपकी परंतु एमएलए साब तो आपका ही ह फिर भी अवैध वसूली हो रही ह समझ नही आया सा
यहां भाईजी MLA साहेब का कोई रोल नहीं है,आज तक हमारे शेखावाटी अंचल में कॉपीराइट कानून का अब तक ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ जिसके कारण इस तरह की अवैध वसूली हो रही है।इसलिए सतर्क रहो जागरूक बनो ।
@JMW4562 अच्छा ये बात ह क्या सा
क्रमांक पी-24029/56/2023-आईपीआर-VII
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
(कॉपीराइट एवं डिज़ाइन अनुभाग)
24 जुलाई 2023
सार्वजनिक नोटिस
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) को संगीत कार्यों के प्रदर्शन, ध्वनि रिकॉर्डिंग के जनता से संचार के लिए कॉपीराइट सोसायटी द्वारा रॉयल्टी के कथित संग्रह के बारे में आम जनता के साथ-साथ अन्य हितधारकों से कई शिकायतें, अभ्यावेदन, शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 52 (1) (जेडए) की भावना का उल्लंघन करते हुए विवाह समारोहों में आदि।
2. यह सर्वविदित है कि कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 52 में कुछ ऐसे कृत्यों का उल्लेख किया गया है जो कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होंगे। धारा 52 (1) (जेडए) विशेष रूप से किसी साहित्यिक, नाटकीय, या संगीत कार्य के प्रदर्शन या जनता के बीच ऐसे कार्य के संचार या किसी वास्तविक धार्मिक समारोह या आधिकारिक समारोह के दौरान ध्वनि रिकॉर्डिंग का उल्लेख करती है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण, कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं है। धार्मिक समारोह (उपर्युक्त खंड के प्रयोजन के लिए) में विवाह जुलूस और विवाह से जुड़े अन्य सामाजिक उत्सव शामिल हैं।
3. उपरोक्त के मद्देनजर, कॉपीराइट सोसायटी को किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 52 (1) (जेडए) के उल्लंघन वाले कार्यों में प्रवेश करने से सख्ती से परहेज करने का निर्देश दिया जाता है। साथ ही, आम जनता को आगाह किया जाता है कि वे किसी भी व्यक्ति/संगठन/कॉपीराइट सोसायटी की किसी भी अनावश्यक मांग को स्वीकार न करें जो कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 52 (1) (za) का उल्लंघन है।
नवील/2023 24/7/2023
(नवीन कुमार)
भारत सरकार के अवर सचिव
फ़ोन: 011-23038988
Dj walo ki ekta ni h
Mo bhejna Bhai ji
Chp deyo kam ne
❤❤❤❤