उत्तराखंड सूचना आयोग का बड़ा फैसला | विभागों को देनी होगी थर्ड पार्टी सूचनाएं | RTI Act |

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  • Опубліковано 16 вер 2024
  • उत्तराखंड सूचना आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि शैक्षणिक दस्तावेज या अनुभव प्रमाण पत्र किसी नियुक्ति के दौरान जमा किए गए हो तो फिर उन्हें सार्वजनिक किया जा सकता है। आरटीआई के अंतर्गत उन्हें किसी को देने से मना नहीं किया जा सकता।
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