आप सही हैं। आजकल जिस तरह किशोरों में अपराध प्रवृत्ति बढ़ी है, उसे देखते हुए हत्या या बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के लिए किशोरों के प्रति भी वयस्कों की तरह ही मुकदमा चलाये जाने का निर्णय है माननीय अदालत का। वर्तमान में बाल अपराध की आयु लड़कों के लिए 7 से 16 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 7 से 18 वर्ष निर्धारित है। जबकि पूर्व में लड़कों के लिए भी 7 से 18 वर्ष ही थी।
यदि किसी उम्मीदवार के हाथों उस समय कोई अपराध हो गया है जबकि वो नाबालिग था तो इस आधार पर उसे 'आपराधिक रिकॉर्ड' वाला उम्मीदवार मानकर सरकारी नौकरी के अयोग्य नहीं किया जा सकता। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है
Bhut acche se aap explain krti hai mam.👌👌👌
Thanku mam
welcome
Thanks for mam nice translation 😄😄😃😃👍
Thank uhh soooooooo much maam very useful vedio ❤❤
Thanks for liking
Thanks mam 🙏🙏🙏🙏
You way to teach is next level
Thanks
👌👌👌
Bahut axa mam ap smjhati hai😊
Thoda aur ache se samjhati lekin bhut achha ❤️❤️
Thanks for watching my channel.
👌👌👌👌👌
Nice mam 🙏
Kl mera exam h aap ki vdo se bahut help hogi
Best of luck👍
Mem legal education and research methodology,ar collective violence and criminal justice system pr bhi video banaiye plz mem
Very very niece explain in simple words
Thanks a lot
Very good👍
Thank you very much
Mem plz legal education and criminal justice system,pr bhi video banaiye
Very nice video
Thanks
Maa'm aap पढ़ने मे बहुत अच्छा लगा।
आप की बुक का क्या नाम है
कृपया बताये गा।
Nice class mam
Thanks for liking
Kl mera exam hai aur aaj mai yeh video dekh rhi
2015 m 16 ho gyi age may be after nirbaya case
आप सही हैं। आजकल जिस तरह किशोरों में अपराध प्रवृत्ति बढ़ी है, उसे देखते हुए हत्या या बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के लिए किशोरों के प्रति भी वयस्कों की तरह ही मुकदमा चलाये जाने का निर्णय है माननीय अदालत का। वर्तमान में बाल अपराध की आयु लड़कों के लिए 7 से 16 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 7 से 18 वर्ष निर्धारित है। जबकि पूर्व में लड़कों के लिए भी 7 से 18 वर्ष ही थी।
मैडम सरकारी नोकरी में कोई कोई दिकत नही आयेगी में बाल अपचारी हु ❤😢
Maths students hu मुझे फसाया
मेरी गाड़ी में मादक पदार्थों डाल दिया
यदि किसी उम्मीदवार के हाथों उस समय कोई अपराध हो गया है जबकि वो नाबालिग था तो इस आधार पर उसे 'आपराधिक रिकॉर्ड' वाला उम्मीदवार मानकर सरकारी नौकरी के अयोग्य नहीं किया जा सकता। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है
Yhi to sbse khrb lgta he 50 manovigyanik 50 trh ki definition dete he😏