How to Apply for PM Awas Yojana 2.0 | Pradhan mantri Awas Yojana Apply Online | PMAYJ Apply प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण एवं शहरी घरों का निर्णय हमारे देश की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और प्रत्येक नागरिक के लिए बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। मोदी सरकार 3.0 के गठन के तुरंत उपरांत ही PM Awas Yojana 2025 के अंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में तीन करोड़ नये आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है ! pradhan mantri awas yojana pm awas yojana gramin apply online, pm awas yojana gramin apply online 2025 pm awas yojana online apply kaise kare pradhan mantri awas yojana eligibility how to apply pradhan mantri awas yojana पीएम आवास योजना 2025 प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन आवेदन पीएम आवास योजना ग्रामीण नयी सूचि 2025 जारी pm आवास योजना काम शुरू 2025 प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है pmay 2025 pmay2.0
PMAY-U 2.0 योजना के अंतर्गत अपनी माँग प्रस्तुत करने से पहले, कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार हैं: 1. आवेदक का आधार विवरण (आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि)। 2. परिवार के सदस्यों का आधार विवरण (आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि)। 3. आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण (खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा, IFSC कोड) जो आधार से जुड़ा हो। 4. आय प्रमाण। (केवल पीडीएफ फाइल,साइज़ 100kb) 5. भूमि दस्तावेज (लाभार्थी आधारित निर्माण बीएलसी घटक के मामले में)। (केवल पीडीएफ, फाइल साइज़ 1mb)
स्वागत है आपका हमारे UA-cam चैनल पर! हम यहाँ आपको भारत सरकार की नई और मौजूदा सभी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। जानिए कैसे आप इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।CSC के नवीनतम अपडेट, पंजीकरण प्रक्रिया, सेवाओं के बारे में जानकारी, और कैसे आप CSC के माध्यम से सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, यह सब हमारे चैनल पर उपलब्ध है।LIC से जुड़ी नवीनतम पॉलिसियों, बीमा योजनाओं, और उनके लाभों के बारे में जानें। हम आपको LIC से जुड़े सभी महत्वपूर्ण अपडेट देते हैं।हमारे चैनल पर आपको स्कूलों, शिक्षा नीतियों, ऑनलाइन शिक्षा के नए रुझान, और छात्रों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। साथ ही, हम शैक्षणिक सामग्री को भी कवर करते हैं जो विद्यार्थियों की मदद करती है।हमारा उद्देश्य आपको जानकारी से सशक्त बनाना है ताकि आप अपने जीवन को और अधिक सुविधाजनक और लाभदायक बना सकें।अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि हमारे नए वीडियो से अपडेट रहें! Welcome to our channel where we offer the latest on Indian govt schemes,CSC updates,LIC policies,and educational info please subscribe us4more videos!
केंद्र सरकार ने महानगरीय क्षेत्रों के एक करोड़ शहरी गरीब, मध्यम वर्गीय परिवारों और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों (EWS) को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) का दूसरा चरण शुरू कर दिया है.9 अगस्त, 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से स्वीकृत इस योजना का लक्ष्य 1 सितंबर, 2024 से शुरू होकर पांच साल के भीतर एक लाख नए घरों का निर्माण करना है, जिसमें प्रति घर 2.50 लाख रुपये की फाइनेंशियल सब्सिडी दी जाएगी.समावेशी शहरी विकास PMAY-U 2.0 एक प्रमुख सरकारी पहल है, जो शहरी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है. योजना के तहत मिलने वाले घर हर मौसम के लिए अनुकूल होते हैं. अपने अधिकार क्षेत्र के आधार पर लाभार्थी पीएमएवाई-यू 2.0 योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं.यह योजना समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देती है और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों, एससी/एसटी समुदायों, अल्पसंख्यकों, विधवाओं, महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और अन्य हाशिए पर पड़े समूहों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करती है.
प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) का उद्देश्य 'सभी के लिए आवास' के दृष्टिकोण के साथ देश भर के सभी पात्र शहरी परिवारों को हर मौसम के अनुकूल पक्के घर उपलब्ध कराना है। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय निम्नलिखित चार कार्यक्षेत्रों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में पात्र परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना को लागू करता है: लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी): इस योजना का बीएलसी खंड 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले ईडब्ल्यूएस श्रेणियों से संबंधित पात्र परिवारों को अपनी उपलब्ध भूमि पर 45 वर्ग मीटर तक के नए पक्के मकान (एक बारहमासी आवास इकाई) के निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी): भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) वर्टिकल ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को पक्का घर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इस वर्टिकल के तहत 30-45 वर्गमीटर कारपेट एरिया वाले किफायती घरों का निर्माण सार्वजनिक/निजी एजेंसियों द्वारा किया जाएगा और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पात्र लाभार्थियों को आवंटन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। एएचपी परियोजनाओं में ईडब्ल्यूएस लाभार्थी को संपत्ति के खरीद मूल्य पर प्रत्येक ईडब्ल्यूएस (वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक) फ्लैट के लिए 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता केंद्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान की जाती है। किफायती किराये के आवास (ARH): यह वर्टिकल उन शहरी निवासियों के लिए किफायती और स्वच्छ रहने की जगह सुनिश्चित करेगा, जो अपना घर नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्हें अल्पावधि के आधार पर आवास की आवश्यकता है या जिनके पास घर बनाने या खरीदने की वित्तीय क्षमता नहीं है। ARH शहरी प्रवासियों/बेघर/बेसहारा/औद्योगिक श्रमिकों/कामकाजी महिलाओं/निर्माण श्रमिकों, शहरी गरीबों (स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, अन्य सेवा प्रदाता आदि), बाजार/व्यापार संघों, शैक्षिक/स्वास्थ्य संस्थानों, आतिथ्य क्षेत्र,/संविदा कर्मचारियों/के साथ काम करने वाले प्रवासियों सहित EWS/LIG लाभार्थियों के लिए पर्याप्त किराये के आवास के निर्माण को बढ़ावा देगा। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि इन घरों को रहने योग्य बनाने के लिए आवश्यकतानुसार परिसर के भीतर पानी, सीवर/सेप्टेज, स्वच्छता, आंतरिक सड़क, सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, क्रेच आदि जैसे आवश्यक नागरिक/सामाजिक बुनियादी ढांचे की कमी के साथ-साथ वांछित पड़ोस की वाणिज्यिक सुविधाओं को संबोधित किया जाए। ब्याज सब्सिडी योजना (ISS): PMAY-U 2.0 की ब्याज सब्सिडी योजना (ISS) के अंतर्गत, EWS/LIG और MIG के पात्र लाभार्थियों को मकान खरीदने/पुनर्खरीद करने/निर्माण के लिए 01.09.2024 या उसके बाद स्वीकृत और वितरित किए गए गृह ऋणों पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। EWS, LIG और MIG श्रेणी से संबंधित परिवार जिनकी वार्षिक आय क्रमशः ₹3 लाख, ₹6 लाख और ₹9 लाख तक है , वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे। योजना के तहत EWS/LIG/MIG लाभार्थी के रूप में पहचान के लिए, एक व्यक्तिगत ऋण आवेदक आय का प्रमाण प्रस्तुत करेगा। नोट: नागरिक को PMAY-U 2.0 के चार वर्टिकल में से किसी एक में लाभ के लिए आवेदन करने से पहले उपरोक्त विवरण को ध्यान से पढ़ना और समझना आवश्यक है। एक बार वर्टिकल का चयन हो जाने के बाद, इसे बाद के चरण में बदला नहीं जा सकता। आवेदन पत्र भरने से नागरिक को PMAY-U 2.0 योजना का लाभ पाने का अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक कि संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों/यूएलबी/सीएनए/पीएलआई द्वारा पात्रता सत्यापित नहीं की जाती।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) 2.0, शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) और मध्यम वर्ग के परिवारों को घर बनाने में मदद करने के लिए बनाई गई योजना है. इस योजना के तहत, सरकार 1 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य रखती है. इस योजना के बारे में ज़रूरी जानकारीः इस योजना के तहत, हर घर को 2.50 लाख रुपये की वित्तीय सब्सिडी मिलेगी. यह योजना, आर्थिक रूप से कमज़ोर, निम्न आय, या मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए है. इस योजना का मकसद, सभी के लिए किफ़ायती आवास मुहैया कराना है. इस योजना के तहत, बैंकों, आवास वित्त कंपनियों, और अन्य संस्थाओं से गृह ऋण लेने वाले लाभार्थियों को ब्याज़ सब्सिडी मिलती है.
Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban 2.0 Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban 2.0 (PMAY-U 2.0) - ‘Housing for All’ Mission for urban areas will be implemented for 5 years from 01.09.2024 to provide Central Assistance to 1 crore urban poor and middle-class families to construct, purchase or rent a house at an affordable cost. PMAY-U 2.0 will be implemented through four verticals (Beneficiary Led Construction, Affordable Housing in Partnership, Affordable Rental Housing and Interest Subsidy Scheme) providing flexibility to the beneficiaries/States/UTs in choosing different options available under the Scheme. For availing the benefit of PMAY-U 2.0, a beneficiary family will comprise of husband, wife, unmarried sons and/or unmarried daughters. Families belonging to EWS/LIG/MIG segments, living in urban areas, should not own a pucca house either in his/her name or in the name of any member of his/her family in any part of India. Central assistance of up to ₹2.50 lakh crore will be provided under the Scheme. PMAY-U 2.0 will achieve the vision of ‘Housing for All’ by fulfilling the housing dreams of EWS/LIG/MIG segments. The Scheme will also ensure equity across different segments of population by addressing the housing requirements of widows, single women, persons with disabilities, senior citizens, transgenders, persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, Minorities and other weaker and vulnerable sections of the society. Special focus will be given to Safai Karmi, Street Vendors identified under PMSVANidhi Scheme and different artisans under Pradhan Mantri- Vishwakarma Scheme, Anganwadi workers, building and other construction workers, residents of slums/chawls and other groups identified during operation of PMAY-U 2.0.
कौन आवेदन कर सकता है? शहरी क्षेत्रों में रहने वाले और EWS, निम्न आय समूह (LIG) या मध्यम आय समूह (MIG) सेगमेंट से संबंधित परिवार जिनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई पक्का घर नहीं है, वे इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं. अगर किसी परिवार ने पिछले 20 साल में कोई भी आवास योजना का लाभ उठाया है, तो वह स्कीम के लिए पात्र नहीं हैं.आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज पात्र लाभार्थी आधिकारिक PMAY-U पोर्टल (pmay-urban.gov.in), कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या अपने स्थानीय शहरी निकायों/नगर पालिकाओं के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए आवेदक और परिवार की आधार डिटेल, एक्टिव बैंक अकाउंट की जानकारी, आय प्रमाण, जाति/समुदाय प्रमाण और भूमि दस्तावेज (BLC वर्टिकल के लिए) की आवश्यकता होगी.पात्रता की जांच करने के लिए आवेदकों को पोर्टल पर अपनी आधार डिटेल, इनकम और अन्य जानकारी देनी होगी. पात्रता की पुष्टि होने पर, वे सभी आवश्यक विवरण दर्ज कर फॉर्म जमा कर सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं.कैसे करें अप्लाई? PM आवास योजना-2 में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए pm awas ki official website पर जाएं.इसके बाद Apply For PMAY 2.0 पर क्लिक करें और सारी डिटेल्स भरें.यहीं पर साफ हो जाएगा कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं कि नहीं. अगर आप पात्र होंगे तो आगे बढ़ पाएंगे नहीं तो आपकों यहीं रोक दिया जाएगा.अगर आप योग्य पात्र हैं तो आपको अपने आधार नंबर के साथ अपना नाम भरना होगा.इसके बाद आपको ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा. इस पर क्लिक करें.अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा. इसे भरें और आगे का प्रॉसेस फॉलो करें.
How to Apply for PM Awas Yojana 2.0 | Pradhan mantri Awas Yojana Apply Online | PMAYJ Apply प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण एवं शहरी घरों का निर्णय हमारे देश की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और प्रत्येक नागरिक के लिए बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। मोदी सरकार 3.0 के गठन के तुरंत उपरांत ही PM Awas Yojana 2025 के अंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में तीन करोड़ नये आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है !
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PMAY-U 2.0 योजना के अंतर्गत अपनी माँग प्रस्तुत करने से पहले, कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार हैं:
1. आवेदक का आधार विवरण (आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि)।
2. परिवार के सदस्यों का आधार विवरण (आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि)।
3. आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण (खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा, IFSC कोड) जो आधार से जुड़ा हो।
4. आय प्रमाण। (केवल पीडीएफ फाइल,साइज़ 100kb)
5. भूमि दस्तावेज (लाभार्थी आधारित निर्माण बीएलसी घटक के मामले में)। (केवल पीडीएफ, फाइल साइज़ 1mb)
स्वागत है आपका हमारे UA-cam चैनल पर! हम यहाँ आपको भारत सरकार की नई और मौजूदा सभी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। जानिए कैसे आप इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।CSC के नवीनतम अपडेट, पंजीकरण प्रक्रिया, सेवाओं के बारे में जानकारी, और कैसे आप CSC के माध्यम से सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, यह सब हमारे चैनल पर उपलब्ध है।LIC से जुड़ी नवीनतम पॉलिसियों, बीमा योजनाओं, और उनके लाभों के बारे में जानें। हम आपको LIC से जुड़े सभी महत्वपूर्ण अपडेट देते हैं।हमारे चैनल पर आपको स्कूलों, शिक्षा नीतियों, ऑनलाइन शिक्षा के नए रुझान, और छात्रों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। साथ ही, हम शैक्षणिक सामग्री को भी कवर करते हैं जो विद्यार्थियों की मदद करती है।हमारा उद्देश्य आपको जानकारी से सशक्त बनाना है ताकि आप अपने जीवन को और अधिक सुविधाजनक और लाभदायक बना सकें।अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि हमारे नए वीडियो से अपडेट रहें!
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केंद्र सरकार ने महानगरीय क्षेत्रों के एक करोड़ शहरी गरीब, मध्यम वर्गीय परिवारों और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों (EWS) को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) का दूसरा चरण शुरू कर दिया है.9 अगस्त, 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से स्वीकृत इस योजना का लक्ष्य 1 सितंबर, 2024 से शुरू होकर पांच साल के भीतर एक लाख नए घरों का निर्माण करना है, जिसमें प्रति घर 2.50 लाख रुपये की फाइनेंशियल सब्सिडी दी जाएगी.समावेशी शहरी विकास
PMAY-U 2.0 एक प्रमुख सरकारी पहल है, जो शहरी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है. योजना के तहत मिलने वाले घर हर मौसम के लिए अनुकूल होते हैं. अपने अधिकार क्षेत्र के आधार पर लाभार्थी पीएमएवाई-यू 2.0 योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं.यह योजना समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देती है और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों, एससी/एसटी समुदायों, अल्पसंख्यकों, विधवाओं, महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और अन्य हाशिए पर पड़े समूहों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करती है.
प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) का उद्देश्य 'सभी के लिए आवास' के दृष्टिकोण के साथ देश भर के सभी पात्र शहरी परिवारों को हर मौसम के अनुकूल पक्के घर उपलब्ध कराना है। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय निम्नलिखित चार कार्यक्षेत्रों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में पात्र परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना को लागू करता है:
लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी): इस योजना का बीएलसी खंड 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले ईडब्ल्यूएस श्रेणियों से संबंधित पात्र परिवारों को अपनी उपलब्ध भूमि पर 45 वर्ग मीटर तक के नए पक्के मकान (एक बारहमासी आवास इकाई) के निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी): भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) वर्टिकल ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को पक्का घर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इस वर्टिकल के तहत 30-45 वर्गमीटर कारपेट एरिया वाले किफायती घरों का निर्माण सार्वजनिक/निजी एजेंसियों द्वारा किया जाएगा और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पात्र लाभार्थियों को आवंटन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। एएचपी परियोजनाओं में ईडब्ल्यूएस लाभार्थी को संपत्ति के खरीद मूल्य पर प्रत्येक ईडब्ल्यूएस (वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक) फ्लैट के लिए 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता केंद्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान की जाती है।
किफायती किराये के आवास (ARH): यह वर्टिकल उन शहरी निवासियों के लिए किफायती और स्वच्छ रहने की जगह सुनिश्चित करेगा, जो अपना घर नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्हें अल्पावधि के आधार पर आवास की आवश्यकता है या जिनके पास घर बनाने या खरीदने की वित्तीय क्षमता नहीं है। ARH शहरी प्रवासियों/बेघर/बेसहारा/औद्योगिक श्रमिकों/कामकाजी महिलाओं/निर्माण श्रमिकों, शहरी गरीबों (स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, अन्य सेवा प्रदाता आदि), बाजार/व्यापार संघों, शैक्षिक/स्वास्थ्य संस्थानों, आतिथ्य क्षेत्र,/संविदा कर्मचारियों/के साथ काम करने वाले प्रवासियों सहित EWS/LIG लाभार्थियों के लिए पर्याप्त किराये के आवास के निर्माण को बढ़ावा देगा। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि इन घरों को रहने योग्य बनाने के लिए आवश्यकतानुसार परिसर के भीतर पानी, सीवर/सेप्टेज, स्वच्छता, आंतरिक सड़क, सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, क्रेच आदि जैसे आवश्यक नागरिक/सामाजिक बुनियादी ढांचे की कमी के साथ-साथ वांछित पड़ोस की वाणिज्यिक सुविधाओं को संबोधित किया जाए।
ब्याज सब्सिडी योजना (ISS): PMAY-U 2.0 की ब्याज सब्सिडी योजना (ISS) के अंतर्गत, EWS/LIG और MIG के पात्र लाभार्थियों को मकान खरीदने/पुनर्खरीद करने/निर्माण के लिए 01.09.2024 या उसके बाद स्वीकृत और वितरित किए गए गृह ऋणों पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। EWS, LIG और MIG श्रेणी से संबंधित परिवार जिनकी वार्षिक आय क्रमशः ₹3 लाख, ₹6 लाख और ₹9 लाख तक है , वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे। योजना के तहत EWS/LIG/MIG लाभार्थी के रूप में पहचान के लिए, एक व्यक्तिगत ऋण आवेदक आय का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।
नोट:
नागरिक को PMAY-U 2.0 के चार वर्टिकल में से किसी एक में लाभ के लिए आवेदन करने से पहले उपरोक्त विवरण को ध्यान से पढ़ना और समझना आवश्यक है। एक बार वर्टिकल का चयन हो जाने के बाद, इसे बाद के चरण में बदला नहीं जा सकता। आवेदन पत्र भरने से नागरिक को PMAY-U 2.0 योजना का लाभ पाने का अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक कि संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों/यूएलबी/सीएनए/पीएलआई द्वारा पात्रता सत्यापित नहीं की जाती।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) 2.0, शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) और मध्यम वर्ग के परिवारों को घर बनाने में मदद करने के लिए बनाई गई योजना है. इस योजना के तहत, सरकार 1 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य रखती है.
इस योजना के बारे में ज़रूरी जानकारीः
इस योजना के तहत, हर घर को 2.50 लाख रुपये की वित्तीय सब्सिडी मिलेगी.
यह योजना, आर्थिक रूप से कमज़ोर, निम्न आय, या मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए है.
इस योजना का मकसद, सभी के लिए किफ़ायती आवास मुहैया कराना है.
इस योजना के तहत, बैंकों, आवास वित्त कंपनियों, और अन्य संस्थाओं से गृह ऋण लेने वाले लाभार्थियों को ब्याज़ सब्सिडी मिलती है.
Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban 2.0
Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban 2.0 (PMAY-U 2.0) - ‘Housing for All’ Mission for urban areas will be implemented for 5 years from 01.09.2024 to provide Central Assistance to 1 crore urban poor and middle-class families to construct, purchase or rent a house at an affordable cost. PMAY-U 2.0 will be implemented through four verticals (Beneficiary Led Construction, Affordable Housing in Partnership, Affordable Rental Housing and Interest Subsidy Scheme) providing flexibility to the beneficiaries/States/UTs in choosing different options available under the Scheme.
For availing the benefit of PMAY-U 2.0, a beneficiary family will comprise of husband, wife, unmarried sons and/or unmarried daughters. Families belonging to EWS/LIG/MIG segments, living in urban areas, should not own a pucca house either in his/her name or in the name of any member of his/her family in any part of India. Central assistance of up to ₹2.50 lakh crore will be provided under the Scheme.
PMAY-U 2.0 will achieve the vision of ‘Housing for All’ by fulfilling the housing dreams of EWS/LIG/MIG segments. The Scheme will also ensure equity across different segments of population by addressing the housing requirements of widows, single women, persons with disabilities, senior citizens, transgenders, persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, Minorities and other weaker and vulnerable sections of the society. Special focus will be given to Safai Karmi, Street Vendors identified under PMSVANidhi Scheme and different artisans under Pradhan Mantri- Vishwakarma Scheme, Anganwadi workers, building and other construction workers, residents of slums/chawls and other groups identified during operation of PMAY-U 2.0.
कौन आवेदन कर सकता है?
शहरी क्षेत्रों में रहने वाले और EWS, निम्न आय समूह (LIG) या मध्यम आय समूह (MIG) सेगमेंट से संबंधित परिवार जिनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई पक्का घर नहीं है, वे इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं. अगर किसी परिवार ने पिछले 20 साल में कोई भी आवास योजना का लाभ उठाया है, तो वह स्कीम के लिए पात्र नहीं हैं.आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
पात्र लाभार्थी आधिकारिक PMAY-U पोर्टल (pmay-urban.gov.in), कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या अपने स्थानीय शहरी निकायों/नगर पालिकाओं के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए आवेदक और परिवार की आधार डिटेल, एक्टिव बैंक अकाउंट की जानकारी, आय प्रमाण, जाति/समुदाय प्रमाण और भूमि दस्तावेज (BLC वर्टिकल के लिए) की आवश्यकता होगी.पात्रता की जांच करने के लिए आवेदकों को पोर्टल पर अपनी आधार डिटेल, इनकम और अन्य जानकारी देनी होगी. पात्रता की पुष्टि होने पर, वे सभी आवश्यक विवरण दर्ज कर फॉर्म जमा कर सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं.कैसे करें अप्लाई?
PM आवास योजना-2 में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए pm awas ki official website पर जाएं.इसके बाद Apply For PMAY 2.0 पर क्लिक करें और सारी डिटेल्स भरें.यहीं पर साफ हो जाएगा कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं कि नहीं. अगर आप पात्र होंगे तो आगे बढ़ पाएंगे नहीं तो आपकों यहीं रोक दिया जाएगा.अगर आप योग्य पात्र हैं तो आपको अपने आधार नंबर के साथ अपना नाम भरना होगा.इसके बाद आपको ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा. इस पर क्लिक करें.अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा. इसे भरें और आगे का प्रॉसेस फॉलो करें.