कोई राज नेता जो कभी भी पार्टी के सिंबल पर जीत कर संसद या विधान सभा का सदस्य बनता है ऐसा नियम होना चाहिए कि बीच में कोई भी दल बदल न करेगा/कर पाएगा, उसको उसी पार्टी का सदस्य रहना होगा या सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा, उस संसदीय या विधान सभा के कार्यकाल की समयावधि में चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य होगा
कोई राज नेता जो कभी भी पार्टी के सिंबल पर जीत कर संसद या विधान सभा का सदस्य बनता है ऐसा नियम होना चाहिए कि बीच में कोई भी दल बदल न करेगा/कर पाएगा, उसको उसी पार्टी का सदस्य रहना होगा या सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा, उस संसदीय या विधान सभा के कार्यकाल की समयावधि में चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य होगा