हरियाणा सरकार सक्षम युवा भत्ता और मानदेय योजना 10+2 , स्नातकों , पोस्ट-स्नातक , पंजीकरण

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  • Опубліковано 27 сер 2024
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    नियम और शर्तें:
    i) आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
    ii) आवेदक को संबंधित रोजगार कार्यालय के लाइव रजिस्टर में पंजीकृत होना चाहिए। यदि पहले से पंजीकृत नहीं है, तो 10+2/स्नातक/स्नातकोत्तर योग्य आवेदक विभाग की www.hrex.gov.in
    वेबसाइट पर एक साथ पंजीकरण कर सकते हैं।
    x) आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय सभी स्रोतों से तीन लाख रुपये (3 लाख रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
    xi) मानदेय का भुगतान अधिकतम 03 वर्ष (36 महीने) या 35 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, के लिए किया जाएगा। 3 वर्ष (36 महीने) की अवधि मानदेय आवंटन की तारीख से शुरू होगी और 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष पूरे होने की सटीक तारीख होगी।
    xii) योजना के इस घटक के लिए पंजीकरण केवल hreyahs.gov.in पर डिजिटल मोड में ऑनलाइन होगा।

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